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Firozabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.35 लाख से अधिक के वाद निस्तारित

Sun, 15 Sep 2024 12:48 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 15 Sep 2024 12:48 AM IST
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Cases worth more than Rs 1.35 lakh settled in National Lok Adalat
फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 135195 वादों का निस्तारण करने के साथ 24 करोड़ 95 लाख 43672 रुपये का अर्थदंड एवं समझौता राशि वसूल की गई। ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग के काउंटर पर भीड़ लगी दिखाई दी। इस दौरान कई बिछड़े परिवारों को मिलाने का काम किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला जज हरवीर सिंह के निर्देशन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय प्रयागराज से आए प्रशासनिक न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मां सरस्वती के दीप प्रज्ज्वलित करके किया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति डाॅ. गौतम चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आसानी से हो जाता है। पहले गांव में पंचायतोें के माध्यम से विवाद हल हुआ करते थे। अगर देश को समृद्ध बनाना है तो पंचायती व्यवस्था का ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी भाषाएं मौसी हैं और हिंदी माता है। मौसियों का भी सम्मान बना रहे, लेकिन मां का सिर न झुके। अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं को जानें, लेकिन हिंदी को भुलाएं नहीं।
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प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने 15 परिवारों के विवाद को निपटाकर एक साथ भेजे जाने की सराहना की। दंपती को फूल माला पहनाई गईं। जिला जज हरवीर सिंह ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति का आभार व्यक्त किया। अपर जिला जज एवं प्राधिकरण सचिव पीयूष सिद्धार्थ ने कहा कि हिंदी दिवस पर उच्च न्यायायालय ने 21 हजार से अधिक वादों का निस्तारण हिंदी भाषा में किया है। जो अपने आप में रिकार्ड है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 35195 वाद निस्तारण करके 24.95 करोड़ से अधिक अर्थदंड व समझौता राशि वसूल की। जनपद न्यायालय ने 31087 वाद, परिवार न्यायालय ने 114 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 13 वाद निस्तारित कर 83.29 लाख समझौता राशि वसूली गई।
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राजस्व न्यायालय ने 38221 वाद, बैंक के द्वारा वसूली योग्य 1449 वाद निस्तारित कर 20.90 करोड़ की धनराशि का सेंटलमेंट किया गया। अन्य विभागों द्वारा 64438 वाद निस्तारित कराए। संचालन अपर जिला जज सर्वेश कुमार पांडेय ने किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अरविंद कुमार सिंह द्वितीय, डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित, सीएमओ डाॅ. रामबदन राम, जेल अधीक्षक एके सिंह, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद आदि मौजूद थे।
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सात साल बाद दंपती मिले
फिरोजाबाद। सिरसागंज क्षेत्र चंद्रपुरा की मीरा देवी ने अपने तीन बच्चों सहित भरण पोषण का मुकदमा अपने पति जगदीश कश्यप निवासी राजपुरा ऊसराहार ज़िला इटावा के खिलाफ 20 जून 2018 को अदालत में दायर किया था। जिसमें अदालत ने भरण पोषण देने का भी आदेश पारित कर दिया था। इसकी वसूली के लिए कार्रवाई चल रही थी। दंपती ने एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी खुशी विदा हुए। संवाद


कई लोगों को लोक अदालत ने वापस मिलाया
फिरोजाबाद। मक्खनपुर क्षेत्र इंदुमई निवासी बबिता उर्फ बिट्टो ने तीन बच्चों सहित भरण पोषण का मुकदमा वर्ष 2021 में अपने पति पवन कुमार राजपूत निवासी दुगना भी लोक अदालत में फिर से एकजुट होने का फैसला किया। इसके साथ ही थाना दक्षिण क्षेत्र सुहागनगर निवासी निशा ने अपने दो बच्चों सहित वर्ष 2019 में अपने पति प्रतीक यादव निवासी कुकपुरा शिवपुरी इटावा के विरुद्ध दायर किया था। सभी लोगों ने फैसला होकर पुनः परिवार की खुशियां वापस होने पर खुशी जाहिर की हैं। संवाद
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