{"_id":"670ec809dd01a016ed030735","slug":"bail-application-of-fraud-accused-rejected-firozabad-news-c-25-1-agr1050-597939-2024-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: ठगी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: ठगी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 16 Oct 2024 01:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 16 Oct 2024 01:22 AM IST
विज्ञापन
फिरोजाबाद। राजा का ताल नगला गोला चौराहा स्थित फर्स्ट चॉइस कार सर्विस सेंटर के मालिक वीरेंद्र प्रताप सिंह की 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश मीनाक्षी सिन्हा ने यह फैसला आरोपी के खिलाफ दर्ज दो मामलों के आधार पर लिया। पहला मामला अधिवक्ता संदीप बंसल द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें वीरेंद्र प्रताप सिंह पर 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर रुपये की बेईमानी का है। वहीं दूसरा मामला उस जगह से जुड़ा है जहां उसका सर्विस सेंटर स्थित है। वह जगह रवींद्र कुमार यादव की है।
विज्ञापन
न्यायाधीश मीनाक्षी सिन्हा ने यह फैसला आरोपी के खिलाफ दर्ज दो मामलों के आधार पर लिया। पहला मामला अधिवक्ता संदीप बंसल द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें वीरेंद्र प्रताप सिंह पर 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर रुपये की बेईमानी का है। वहीं दूसरा मामला उस जगह से जुड़ा है जहां उसका सर्विस सेंटर स्थित है। वह जगह रवींद्र कुमार यादव की है।
विज्ञापन