फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   accused who shot and killed woman was sentenced to life imprisonment

UP: गोली मारकर उतारा महिला को माैत के घाट...कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Mon, 16 Jun 2025 07:49 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: अरुन पाराशर Updated Mon, 16 Jun 2025 07:49 PM IST
सार

दो साल पहले महिला की तीन गोलियां मारकर हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 

विज्ञापन
accused who shot and killed woman was sentenced to life imprisonment
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में दो साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन


थाना उत्तर क्षेत्र में 20 मई 2023 को पीड़ित देशपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 25 वर्ष से फिरोजाबाद में किराए पर रहकर फैक्टरी में नौकरी करता है। घर पर पत्नी सुधा और वह दोनों ही रहते थे। उसकी पत्नी सुधा देवी को सर्वाइकल की दिक्कत थी। 
विज्ञापन


 

वह सुबह सवा नौ बजे फैक्टरी के लिए निकला था। उसकी पत्नी को जिला अस्पताल जाना था। वह दाऊ दयाल कालेज के पास पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी पता चला कि तिलक नगर में सिद्धेश्वर मंदिर के बगल वाली गली में उसकी पत्नी की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। 

 

मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच के बाद आकाश निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच के बाद आकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। 

 
विज्ञापन

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आकाश को हत्या के मामले में दोषी पाया। जबकि धारा 307 और आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त करार दिया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed