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आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं बनाया जा सकेगा गणना एजेंट

Wed, 02 Mar 2022 12:20 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Mar 2022 12:20 AM IST
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A person of criminal nature cannot be made a counting agent
फिरोजाबाद। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गणना एजेंट नहीं बना सकेंगे। प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप-3 दिया जा रहा है। इसको भरकर देने के बाद संबंधित थाने से जांच कराने के बाद ही परिचयपत्र जारी किया जाएगा। एसडीएम के दिशा निर्देश के बाद प्रत्याशी एवं उनके एजेंट ने रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
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विधानसभा चुनाव की दस मार्च को शिकोहाबाद मंडी प्रांगण में पांचों विधानसभा की होने वाली मतगणना की तैयारी पुलिस एवं प्रशासन की ओर से तैयार किए जाने के साथ ही प्रत्याशियों ने भी एक-एक वोट पर नजर बनाए रखने के लिए गणना एजेंट की नियुक्ति करने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। मतगणना एजेंट आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं बनाया जा सकेगा। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने मतगणना एजेंट बनाए जाने के लिए पहले प्रत्याशियों से नाम लेने के बाद उनकी जांच संबंधित थाने से कराई जाएगी। थाने की जांच रिपोर्ट आने के साथ ही उनके परिचयपत्र जारी किए जाएंगे।
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एसडीएम टूंडला पारसनाथ मौर्य ने बताया कि प्रत्याशियों के गणना एजेंट बनाए जाने के लिए उनको प्रारूप-3 दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी को उसको भरकर देना होगा। उसके आधार पर ही जांच पड़ताल के साथ गणना एजेंट के पास जारी किए जाएंगे। एसडीएम सदर मनोज कुमार ने कहा कि गणना एजेंट बनाए जाने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा जो नाम दिए जाएंगे। उनकी जांच कराने के बाद गणना एजेंट के पास जारी किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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