फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   83 year old man found guilty of dowry death sentenced to life imprisonment

Firozabad News: दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 08 Jun 2024 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 08 Jun 2024 02:57 AM IST
विज्ञापन
83 year old man found guilty of dowry death sentenced to life imprisonment
दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन

- घटना के तीस साल बाद मामले में आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं एफटीसी द्वितीय रविकांत यादव ने थाना नसीरपुर क्षेत्र में 30 वर्ष पुराने दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि मुकदमा के वादी को देने के आदेश दिए हैं।

मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र का 19 दिसंबर 1994 का है। वादी थाना मटसेना क्षेत्र के अलहदादपुर निवासी सुरेश सिंह ने थाना नसीरपुर में अभियोग दर्ज कराया था कि उसकी बहन केशवती की शादी थाना नसीरपुर के छैछापुर की ठार निवासी मुन्नेश पुत्र राधेश्याम यादव के साथ 3 फरवरी 1990 को हुई थी। शादी के बाद से पति मुन्नेश, ससुर राधेश्याम, सास उर्मिला देवी, तइया श्वसुर गंभीर सिंह दहेज में सोने की जंजीर व स्कूटर की डिमांड करने लगे थे। नहीं देेने पर बहन का उत्पीड़न करते थे। 19 दिसंबर 1994 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन को पीट-पीटकर जान से मार दिया है। ग्रामीणों के साथ बहन की ससुराल गए तो वहां कोई नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि खेत पर केशवती का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। खेत की ओर गए तो शव को अधजला छोड़कर सभी भाग गए। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज एफटीसी द्वितीय रविकांत यादव के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में दोषी ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही के साथ फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी गंभीर सिंह (83) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed