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Firozabad News: गैंगस्टर के 5 दोषियों को 5 वर्ष का कारावास

Fri, 22 Sep 2023 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 22 Sep 2023 11:51 PM IST
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5 years imprisonment to 5 gangster convicts
फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नौ राजीव सिंह ने नौ वर्ष पुराने मामले में पिता-पुत्र सहित 5 दोषियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया क्लाप (निवारण) अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 6-6 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना बसई मोहम्मदपुर के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार ने 31 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला मथुरा नगर निवासी सचिन, दीपक, संतकुमार, संजू, राजकुमार उर्फ रज्जो द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध किए जाते हैं। इनसे लोगों में आतंक व भय व्याप्त है। भय के कारण कोई आवाज नहीं उठाता है। विवेचना करके पांचों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा सुनवाई को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर जिला जज कोर्ट नंबर नौ राजीव सिंह की न्यायालय में पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने करते हुए केस को साबित करने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई दलीलो को रखते हुए सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाचों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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