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Firozabad News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 34 माह का कारावास

Tue, 01 Oct 2024 01:09 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 01 Oct 2024 01:09 AM IST
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34 months imprisonment to the culprit under Gangster Act
फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या नवम अर्चना गुप्ता ने गैंगस्टर एक्ट के देषी को दो वर्ष 10 माह कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना जीआरपी फिरोजाबाद का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने 2 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि नरेश निवासी कृष्णा नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद एवं उसके अन्य साथियों का एक सुसंगठित गैंग है जिसका सक्रिय सदस्य नरेश एवं अन्य हैं जो रेलवे परिसर एवं रेल के अन्दर यात्रियों का सामान चोरी कर लेते हैं। इस गैंग का जनता में काफी भय व्याप्त है। पुलिस ने अभियोग दर्ज किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश अर्चना गुप्ता ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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