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Firozabad News: पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Mon, 08 Jul 2024 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 08 Jul 2024 11:56 PM IST
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10 years' imprisonment to a man found guilty of attempting to rape a five-year-old girl
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह ने चार वर्ष पुराने मामले में पांच वर्ष की बालिका दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। 15 जुलाई 2020 को सुरेश प्रजापति उर्फ बडे भाई ने एक पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जिसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया। जिसने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यय करने के बाद सुरेश प्रजापति उर्फ बडे भाई को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।
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