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Firozabad News: लैंगिक अपराध के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Fri, 11 Aug 2023 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 11 Aug 2023 11:36 PM IST
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10 years imprisonment for sexual offense

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने लैंगिक अपराध के दोषी मिंटू उर्फ योगेश कुमार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार का अर्थदंड लगाया है, नहीं देने पर 18 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
घटनाक्रम थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव का 24 अप्रैल 2021 का है। वादी की सात वर्षीय बेटी को खाने का सामान दिलाने के बहाने मिंटू उर्फ योगेश कुमार बुलाकर ले गया था। बेटी का गला दबाने की कोशिश करने के साथ पिटाई की। शरीर पर नाखून के निशान थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, पॉक्सो एक्ट के साथ ही साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करते हुए मिंटू उर्फ योगेश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दलीलों को रखते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पहल की। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी मिंटू उर्फ योगेश कुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 18 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पीड़िता को आधी धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
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