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Fatehpur News: डकैती के बाद किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में चार दोषियों में दो को उम्रकैद

Wed, 01 Apr 2026 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:42 AM IST
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Two of the four convicted for gang-raping a teenager after robbery get life imprisonment
फतेहपुर। कंडक्टर के घर में डकैती के बाद नाबालिग पुत्री को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को 10 साल की कैद व महिला आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र (वर्तमान में राधानगर थाना) के एक मोहल्ले में छह अगस्त 2022 की रात डकैती पड़ी थी। बदमाश ने गृहस्वामी दंपती को रॉड व तमंचे की बटों से पीटा था। एक किराएदार छात्र को भी पीटकर मरणासन्न कर नकदी, जेवर लूट ले गए थे। इस दौरान बदमाश अपने ई रिक्शा से दंपती की 16 वर्ष की पुत्री को उठा ले गए थे। रास्ते में तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद नहर पुलिया पर बेहोशी हालत में छोड़कर भाग निकले थे। वारदात के बाद पुलिस की जांच में बिंदकी कोतवाली के अमेना निवासी सुरेंद्र उर्फ कैदी, अनिल कुमार, शिवगोपाल और जबरापुर निवासी आनंद उर्फ बाबा, पत्नी रूपा को गिरफ्तार किया था।
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प्राथमिकी दर्ज दौरान करीब एक माह पहले शिवगोपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। कोर्ट ने माना कि सुरेंद्र, शिवगोपाल और अनिल ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने सुरेंद्र और अनिल को उम्रकैद की सजा और दोनों को 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड, तीसरे आरोपी आनंद उर्फ बाबा को डकैती में 10 वर्ष कारावास व 26 हजार अर्थदंड, घटना में शामिल रूपा को तीन वर्ष की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने सुरेंद्र को आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड का 50 प्रतिशत दुष्कर्म पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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