फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Two convicts sentenced to seven years' imprisonment each for culpable homicide not amounting to murder.

Fatehpur News: गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को सात-सात साल की कैद

Mon, 17 Aug 2026 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to seven years' imprisonment each for culpable homicide not amounting to murder.
फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने सोमवार को टेंपो चालक और मालिक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों में किशनपुर थाना क्षेत्र के खैरी रावतपुर गांव निवासी टेंपो चालक मोहम्मद इरशाद और ब्यौटी गांव निवासी टेंपो मालिक रामबाबू पाल शामिल हैं।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार तीन अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन किशनपुर थाना क्षेत्र में निहालपुर गांव से खागा जाने वाली सड़क पर टेंपो पलट गया था। हादसे के बाद टेंपो के नीचे एक युवक का शव दबा मिला था जिसे मिट्टी डालकर ढक दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्च्युरी में रखवाया।
विज्ञापन

बाद में परिजन ने शव की पहचान निहालपुर गांव निवासी विवेक के पिता रोशन सिंह के रूप में की। शव मिट्टी में दबा मिलने पर पुलिस को आशंका हुई कि हादसे के बाद चालक और टेंपो मालिक ने उसे छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ने सात अगस्त 2020 को दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed