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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Three convicts, including the husband, sentenced to 10 years in prison each in a dowry death case.

Fatehpur News: दहेज हत्या में पति समेत तीन दोषियों को 10-10 वर्ष कैद

Sat, 08 Aug 2026 12:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 12:57 AM IST
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Three convicts, including the husband, sentenced to 10 years in prison each in a dowry death case.
फतेहपुर। दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को 10-10 वर्ष की कैद और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने छह गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषी रो पड़े।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के बेरूईहार निवासी ओमप्रकाश की बहन रंजना की शादी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अचाकापुर गांव निवासी अम्बोल के पुत्र रोशन के साथ 2018 में हुई थी। शादी के बाद रंजना को पति रोशन, सास राजरानी और ससुर अम्बोल दहेज में बाइक व पांच लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।
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11 सितंबर 2019 को रंजना का शव घर में फंदे से लटका मिला था। भाई ओमप्रकाश ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए 12 सितंबर 2019 को पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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