फतेहपुर। डीएम रवींद्र सिंह के आदेश पर जेल में निरुद्ध तेल माफिया की तीसरी बार मथुरा में संपत्ति कुर्क किए जाने की गुरुवार को कार्रवाई शुरू की गई है। पहले दिन दो स्थानों में एक कराेड़ 85 लाख 39 हजार 670 रुपये की संपत्ति कुर्क की है। बाकी संपत्ति पर शुक्रवार को कार्रवाई होगी।
बिहार से मथुरा जाने वाली इंडियन ऑयल की पाइप लाइन तोड़कर चोरी में मथुरा का तेल माफिया मनोज अग्रवाल गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला कारागार में निरुद्ध हैं। गैंगस्टर के खिलाफ जिले के थरियांव, मलवां, कल्यानपुर थाना क्षेत्र में पांच तेल चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रांत समेत विभिन्न जिलों में 50 के आसपास के मुकदमे हैं। मलवां थाने में 2019 में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के तहत तीसरी बार संपत्ति की कुर्की के आदेश 12 नवंबर को डीएम ने दिया था। मलवां पुलिस व राजस्व टीम गुरुवार को मथुरा पहुंची। आदेश के तहत छह करोड़ 74 लाख 56 हजार 70 रुपये कीमत कुल सात संपत्तियां कुर्क होना है। टीम ने दोपहर को जमुनाधाम कालोनी स्थित मनोज के 18 नवंबर 2009 को एक करोड़ 28 लाख 65 हजार 170 रुपये कीमत के खरीदे प्लाट और मनोज के भाई महेश चंद्र अग्रवाल के नाम 20 मई 2022 को राधा कालोनी में 56 लाख 74 हजार 500 रुपये कीमत के खरीदे प्लाट को कुर्क किया है। इसके अलावा मनोज के भाइयों, भाभी के नाम की संपत्तियां कुर्की के लिए बाकी हैं। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि थाने से एसआई मनोज कुमार कुर्की कार्रवाई को गए हैं। कुछ कार्रवाई हुई है। बाकी कार्रवाई दो दिन के अंदर होगी।