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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Neighbor convicted of woman's murder gets life imprisonment

Fatehpur News: महिला की हत्या में दोषी पड़ोसी को उम्रकैद

Sat, 30 Aug 2025 01:58 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 01:58 AM IST
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Neighbor convicted of woman's murder gets life imprisonment
फतेहपुर। महिला की पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने पड़ोसी को दोषी करार देकर उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत में सुनाया गया।
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औंग थाना क्षेत्र के बनियनखेड़ा गांव निवासी बिहारीलाल की पत्नी सीता 31 जुलाई 2019 की शाम दरवाजे पर बैठी थी। उसे पड़ोसी सुरेंद्र के घर में विवाद होने का शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर सीता मौके पर पहुंची थी। उसने सुरेंद्र को अपनी पत्नी सुनीता से झगड़ते देखकर बीच-बचाव किया।
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इसी दौरान गुस्से में सुरेंद्र ने सीता पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में सीता मरणासन्न हो गई। उसकी इलाज के दौरान पांच अगस्त को मौत हो गई थी। पुलिस ने बिहारीलाल की शिकायत पर सुरेंद्र के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।
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कोर्ट में आठ गवाहों ने गवाही दी। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई बाद सुरेंद्र को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन दिनों हत्यारोपी जमानत पर था। उसे पुलिस शुक्रवार को न्यायालय लेकर आई थी। न्यायालय से सजा के बाद जेल भेजा गया।
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