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Fatehpur News: डकैती में दोषी को उम्रकैद व 15 हजार अर्थदंड

Tue, 16 Jul 2024 01:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 01:17 AM IST
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Life imprisonment and Rs 15,000 fine for the culprit in robbery
फतेहपुर। विशेष न्यायाधीश अविजीत भूषण की कोर्ट ने डकैती के आरोपी को दोषी करार देकर उम्रकैद व 15 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 18 साल से जेल में था। इसी वजह से उसकी फाइल पर शासन के आदेश पर सुनवाई कर जल्द निस्तारण की प्रक्रिया में लाई थी। डकैती के अन्य छह आरोपियों का फैसला बाकी है।
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विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी ने बताया कि किशनपुर थाने के मड़ौली ग्राम पंचायत के म्योंखर निवासी डड़िया देवी के घर में तीन अप्रैल 2000 की रात डकैती पड़ी थी। पड़ोसी किशनपाल ने बदमाशों का विरोध किया था। बदमाशों ने किशनपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लूट व हत्या का किशनपुर के पुत्र सुमेर ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचना के दौरान पुलिस गुरुप्रसाद, कृष्णपाल, रामस्वरूप, विजय पाल, ननकवा उर्फ चैपिंयन, गया प्रसाद व बांदा जिला मर्का थाना के मटेहना निवासी बच्छराज उर्फ बघेला के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। बच्छराज 18 साल से जेल में बंद था। बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद बच्छराज को उम्रकैद व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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