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Fatehpur News: 96.50 लाख की ठगी में कंपनी संचालक समेत चार पर प्राथमिकी
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बिंदकी (फतेहपुर)। निवेशकों के 96.50 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने बुधवार को कंपनी संचालक समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुरानी बिंदकी निवासी पंकज कुमार ने बताया कि वह मथुरा की कल्पतरु रियल स्टेट लिमिटेड कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करता था। उसने करीब 90 लोगों के 96.50 लाख रुपये कंपनी में जमा कराए थे। कंपनी की ओर से निवेशकों को मुनाफे के साथ रकम लौटाने का भरोसा दिया गया था।
वर्ष 2017 से निवेशकों की जमा रकम कंपनी ने वापस नहीं की। रुपये मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मथुरा के लाजपत नगर ट्रांसपोर्ट निवासी कंपनी निदेशक भानु प्रताप सिंह चौहान, उसके पुत्र जय चौहान, ईशू चौहान और सहयोगी कोयला अलीपुर निवासी महेंद्र शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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पुरानी बिंदकी निवासी पंकज कुमार ने बताया कि वह मथुरा की कल्पतरु रियल स्टेट लिमिटेड कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करता था। उसने करीब 90 लोगों के 96.50 लाख रुपये कंपनी में जमा कराए थे। कंपनी की ओर से निवेशकों को मुनाफे के साथ रकम लौटाने का भरोसा दिया गया था।
वर्ष 2017 से निवेशकों की जमा रकम कंपनी ने वापस नहीं की। रुपये मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मथुरा के लाजपत नगर ट्रांसपोर्ट निवासी कंपनी निदेशक भानु प्रताप सिंह चौहान, उसके पुत्र जय चौहान, ईशू चौहान और सहयोगी कोयला अलीपुर निवासी महेंद्र शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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