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पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत खारिज

Mon, 10 Jan 2022 08:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 08:09 PM IST
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fathepur news,Former minister's anticipatory bail plea rejected
फतेहपुर। पूर्व खेलकूद मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है। पूर्व मंत्री समेत चार पर महमूद अहमद ने 12 मार्च 2017 को धोखाधड़ी, धमकी, रकम हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक रघुराज सिंह ने बताया कि वादी महमूद अहमद ने मंगलम मैरिज हाल का पांच साल के लिए पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल व उनके पुत्रों ओमपाल, अजय पाल और पूर्व मंत्री के भाई राज कुमार से 50 लाख रुपये में किराये पर लिया था।
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जिसका 11 मार्च 2014 से 11 मार्च 2019 तक का इकरारनामा था। किराये की शर्तें तोड़कर पूर्व मंत्री और उनके पक्ष के लोगों ने मैरिज हाल पर समय से पहले ही कब्जा कर लिया।

मामले में पूर्व मंत्री की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में पूर्व मंत्री के भाई और पुत्रों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
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