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सदर विधायक को मिली अंतरिम जमानत

Wed, 24 May 2017 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो। फतेहपुर।
अमर उजाला ब्यूरो। फतेहपुर। Updated Wed, 24 May 2017 12:25 AM IST
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Interim bail granted to Sadar MLA
‌व‌िधायक ‌व‌िक्रम ‌‌स‌िंह। - फोटो : अमर उजाला

फतेहपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैपचरिंग की सूचना पर सदर विधायक विक्रम सिंह ने हंगामा किया था। इस पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जिला जज जयकृष्ण तिवारी की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई की। इसके बाद अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।

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पिछले विधानसभाचुनाव में गाजीपुर थाने के बड़ागांव में बूथ कैपचरिंग की सूचना पर विधायक ने हंगामा किया था और पीएसी के जवान की पिटाई भी की थी। इस पर जवान ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को भाजपा विधायक एसीजेएम की अदालत में हाजिर हुए इनकी यहां से जमानत खारिज हो गई। इसके बाद इनके अधिवक्ता महेशकांत त्रिपाठी ने जमानत की अपील जिला जज की अदालत में की। पुलिस सुरक्षा में विधायक जिला जज की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने इनके मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता ने कहा कि सपा सरकार थी इससे भाजपा विधायक पर फ र्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया था जबकि विधायक ने कोई मारपीट नहीं की। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत 13 जून को इसी प्रकरण पर पुन: सुनवाई करेगी।

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