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Fatehpur News: दुष्कर्म पीड़िता की हत्या मामले कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
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फतेहपुर। खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म पीड़ित महिला को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विवेचना कर कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के कहा है।
आरोप है कि 15 अप्रैल 2023 को एक गांव निवासी महिला के घर में घुसकर थरियांव थाने के आकूपुर निवासी रामचंद्र, ओमप्रकाश व जयप्रकाश ने मारपीट की थी। आरोपियों ने दुष्कर्म के पुराने मुकदमे की रंजिश में महिला को जहर पिला दिया। महिला की 16 अप्रैल 2023 को जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।
वारदात के बाद पीड़ित परिजन थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सास ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में सास ने बताया कि उसकी बहू ने 2014 में आरोपी रामचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वह जेल चला गया और सुलह के लिए बहू पर दबाव बनाने लगा।
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सुलह न करने पर उसने एक अन्य महिला के सहयोग से उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा 2019 में दर्ज करा दिया। उसका बेटा भी जेल चला गया। कुछ दिन बाद आरोपी के दबाव में दोनों पक्षों ने आपस में सुलह की सहमति बनाई। पीड़िता के बयान बदलने के बाद आरोपी रामचंद्र जेल से बाहर आ गया, लेकिन साजिश के तहत रामचंद्र ने अपने पक्ष की महिला से सुलह नहीं कराया। पीड़िता दोबारा पुलिस से शिकायत के लिए पहुंची। रामचंद्र ने अपने दो साथियों के साथ बहू की हत्या कर दी। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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आरोप है कि 15 अप्रैल 2023 को एक गांव निवासी महिला के घर में घुसकर थरियांव थाने के आकूपुर निवासी रामचंद्र, ओमप्रकाश व जयप्रकाश ने मारपीट की थी। आरोपियों ने दुष्कर्म के पुराने मुकदमे की रंजिश में महिला को जहर पिला दिया। महिला की 16 अप्रैल 2023 को जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।
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वारदात के बाद पीड़ित परिजन थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सास ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में सास ने बताया कि उसकी बहू ने 2014 में आरोपी रामचंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वह जेल चला गया और सुलह के लिए बहू पर दबाव बनाने लगा।
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सुलह न करने पर उसने एक अन्य महिला के सहयोग से उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा 2019 में दर्ज करा दिया। उसका बेटा भी जेल चला गया। कुछ दिन बाद आरोपी के दबाव में दोनों पक्षों ने आपस में सुलह की सहमति बनाई। पीड़िता के बयान बदलने के बाद आरोपी रामचंद्र जेल से बाहर आ गया, लेकिन साजिश के तहत रामचंद्र ने अपने पक्ष की महिला से सुलह नहीं कराया। पीड़िता दोबारा पुलिस से शिकायत के लिए पहुंची। रामचंद्र ने अपने दो साथियों के साथ बहू की हत्या कर दी। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।