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युवक की मौत पर रेलवे भरेगा मुआवजा

Thu, 23 Jun 2022 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jun 2022 12:21 AM IST
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फतेहपुर। चार वर्ष पूर्व ट्रेन से गिरकर युवक की मौत के मामले में रेल अधिकरण ने अपना फैसला सुनाया है। अधिकरण ने मृतक के परिजनों को आठ लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश किया है।
बिहार के दरभंगा निवासी मो. आमिर पुत्र जुम्मन मंसूरी एक जुलाई 2018 को 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से दरभंगा से नई दिल्ली जा रहा था। फतेहपुर के सत नरैनी स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची तो झटका लगने से आमिर ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता जुम्मन मंसूरी ने अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में अधिवक्ता मोहम्मद शाहजहां के माध्यम से रेल अधिकरण में वाद दाखिल किया था।
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प्रकरण की सुनवाई अधिकरण के जज लाभ सिंह कर रहे थे। बुधवार को उन्होंने रेलवे को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं घटना की तारीख से भुगतान करने तक रेेलवे को मुआवजे की रकम के अतिरिक्त नौ प्रतिशत का ब्याज भी देने की बात कही।
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