फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   court

महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Thu, 07 Jan 2021 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 12:08 AM IST
विज्ञापन
court
फतेहपुर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और लूटपाट के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट फर्स्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

आरोपी करीब एक साल से हाईकोर्ट से जमानत पर था। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। घटना 25 अक्तूबर 2017 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मलवां थानाक्षेत्र के चखेड़ी गांव का राजेश सोनी उर्फ विनोद उर्फ बुचून का आना जाना था।
25 अक्तूबर को राजेश दोपहर करीब एक बजे गांव पहुंचा और यहां रहने वाले एक शख्स को झांसा दिया कि उसकी पत्नी की नौकरी लगवा देगा। राजेश की बातों में आकर वह पत्नी को साथ लेकर नई तहसील जरूरी कागजात तैयार कराने पहुंचा। कागजात तैयार कराने के बाद पीड़ित व्यक्ति को फोटो कॉपी कराने भेज दिया और उसकी पत्नी को बाइक पर बैठाकर जंगल ले गया। शाम करीब साढ़े छह बजे चखेड़ी गांव के बाहर जंगल में राजेश ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद महिला की सोने की चेन और कान के बाले छीन कर उसे शहर के बिंदकी बस स्टाप के पास छोड़कर भाग गया था। इसके बाद सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव व वादी अधिवक्ता सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट लाल बाबू यादव के समक्ष दलीलें पेश कीं। अदालत ने राजेश सोनी को दुराचार के मामले में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माने की रकम से पीड़िता को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed