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महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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फतेहपुर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म और लूटपाट के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट फर्स्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
आरोपी करीब एक साल से हाईकोर्ट से जमानत पर था। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। घटना 25 अक्तूबर 2017 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मलवां थानाक्षेत्र के चखेड़ी गांव का राजेश सोनी उर्फ विनोद उर्फ बुचून का आना जाना था।
25 अक्तूबर को राजेश दोपहर करीब एक बजे गांव पहुंचा और यहां रहने वाले एक शख्स को झांसा दिया कि उसकी पत्नी की नौकरी लगवा देगा। राजेश की बातों में आकर वह पत्नी को साथ लेकर नई तहसील जरूरी कागजात तैयार कराने पहुंचा। कागजात तैयार कराने के बाद पीड़ित व्यक्ति को फोटो कॉपी कराने भेज दिया और उसकी पत्नी को बाइक पर बैठाकर जंगल ले गया। शाम करीब साढ़े छह बजे चखेड़ी गांव के बाहर जंगल में राजेश ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद महिला की सोने की चेन और कान के बाले छीन कर उसे शहर के बिंदकी बस स्टाप के पास छोड़कर भाग गया था। इसके बाद सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव व वादी अधिवक्ता सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट लाल बाबू यादव के समक्ष दलीलें पेश कीं। अदालत ने राजेश सोनी को दुराचार के मामले में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माने की रकम से पीड़िता को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी फैसला सुनाया।
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आरोपी करीब एक साल से हाईकोर्ट से जमानत पर था। कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। घटना 25 अक्तूबर 2017 की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मलवां थानाक्षेत्र के चखेड़ी गांव का राजेश सोनी उर्फ विनोद उर्फ बुचून का आना जाना था।
25 अक्तूबर को राजेश दोपहर करीब एक बजे गांव पहुंचा और यहां रहने वाले एक शख्स को झांसा दिया कि उसकी पत्नी की नौकरी लगवा देगा। राजेश की बातों में आकर वह पत्नी को साथ लेकर नई तहसील जरूरी कागजात तैयार कराने पहुंचा। कागजात तैयार कराने के बाद पीड़ित व्यक्ति को फोटो कॉपी कराने भेज दिया और उसकी पत्नी को बाइक पर बैठाकर जंगल ले गया। शाम करीब साढ़े छह बजे चखेड़ी गांव के बाहर जंगल में राजेश ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद महिला की सोने की चेन और कान के बाले छीन कर उसे शहर के बिंदकी बस स्टाप के पास छोड़कर भाग गया था। इसके बाद सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव व वादी अधिवक्ता सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फर्स्ट लाल बाबू यादव के समक्ष दलीलें पेश कीं। अदालत ने राजेश सोनी को दुराचार के मामले में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माने की रकम से पीड़िता को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का भी फैसला सुनाया।
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