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Fatehpur News: महिला से दुष्कर्म आरोप में युवक को अग्रिम जमानत मंजूर
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फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोप में 18 वर्षीय युवक मोहिल सोनकर को अग्रिम जमानत मिली है। न्यायालय अपर सत्र एफटीसी (सीएडब्ल्यू) कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश अशोक कुमार द्वितीय ने शनिवार को शर्तों के साथ यह जमानत मंजूर की।
महिला ने 30 अगस्त की रात छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बाद में न्यायालय में उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके आधार पर धारा बढ़ाई गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी महिला के पति की दुकान पर काम करता था।
उसे चार महीने की 23,200 रुपये मजदूरी मांगने पर फंसाया गया। अधिवक्ता ने मोबाइल छीनने की शिकायत का भी उल्लेख किया। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में दुष्कर्म का जिक्र न होने और उम्र में 20 वर्ष के अंतर पर भी जोर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत प्रदान की।
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महिला ने 30 अगस्त की रात छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बाद में न्यायालय में उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके आधार पर धारा बढ़ाई गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी महिला के पति की दुकान पर काम करता था।
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उसे चार महीने की 23,200 रुपये मजदूरी मांगने पर फंसाया गया। अधिवक्ता ने मोबाइल छीनने की शिकायत का भी उल्लेख किया। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में दुष्कर्म का जिक्र न होने और उम्र में 20 वर्ष के अंतर पर भी जोर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत प्रदान की।
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