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ट्रेन से गिरे शख्स के परिवार को आठ लाख रुपये मुआवजा
Updated Tue, 24 Oct 2017 12:14 AM IST
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फतेहपुर। जिले में ट्रेन से गिरकर हुई मौत के एक मामले में रेल दावा अधिकरण की लखनऊ पीठ ने परिजनों को आठ लाख रुपये ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अलीगढ़ के कुमार नगर कालोनी निवासी हरीराम परिवार के साथ सात सितंबर 2010 को खड़गपुर से अलीगढ़ लौट रहे थे। ये लोग पुरी एक्सप्रेस में सवार थे। जिले के अधिवक्ता मोहम्मद शाहजहां ने बताया कि ट्रेन जैसे ही फतेहपुर के पास पहुंची, हरीराम झटका लगने से अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई।
मां हंसमुखी, बेटी पूजा, बेटे मुकेश और भाई राजवीर ने उनके माध्यम से वाद दायर किया। रेल दावा अधिकरण लखनऊ के सदस्य न्याय आरपी पांडेय और सदस्य तकनीकी एके श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद रेलवे को आदेश दिया कि वह परिजनों को आठ लाख रुपये ब्याज सहित अदा करे।
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अलीगढ़ के कुमार नगर कालोनी निवासी हरीराम परिवार के साथ सात सितंबर 2010 को खड़गपुर से अलीगढ़ लौट रहे थे। ये लोग पुरी एक्सप्रेस में सवार थे। जिले के अधिवक्ता मोहम्मद शाहजहां ने बताया कि ट्रेन जैसे ही फतेहपुर के पास पहुंची, हरीराम झटका लगने से अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई।
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मां हंसमुखी, बेटी पूजा, बेटे मुकेश और भाई राजवीर ने उनके माध्यम से वाद दायर किया। रेल दावा अधिकरण लखनऊ के सदस्य न्याय आरपी पांडेय और सदस्य तकनीकी एके श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद रेलवे को आदेश दिया कि वह परिजनों को आठ लाख रुपये ब्याज सहित अदा करे।
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