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बहन के ससुर की हत्या में युवक को आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने बहन के ससुर की हत्या करने में युवक को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारे पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव आवाजपुर निवासी बालिस्टर के पुत्र दौलतराम की शादी राजेपुर निवासी रिंकू की बहन के साथ हुई थी। रिंकू बहन के साथ आवाजपुर में रहता था। यह बात बालिस्टर को अच्छी नहीं लगती थी। रिंकू और बालिस्टर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। चार मार्च 2016 की रात को रिंकू और बालिस्टर में झगड़ा हुआ था।
पांच मार्च की सुबह घर से कुछ दूरी पर पुत्री पुष्पा के घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर बालिस्टर का शव पड़ा मिला था। पत्नी ज्ञानवती ने रिंकू के खिलाफ गला दबाकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना मेजर ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने रिंकू को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव आवाजपुर निवासी बालिस्टर के पुत्र दौलतराम की शादी राजेपुर निवासी रिंकू की बहन के साथ हुई थी। रिंकू बहन के साथ आवाजपुर में रहता था। यह बात बालिस्टर को अच्छी नहीं लगती थी। रिंकू और बालिस्टर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। चार मार्च 2016 की रात को रिंकू और बालिस्टर में झगड़ा हुआ था।
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पांच मार्च की सुबह घर से कुछ दूरी पर पुत्री पुष्पा के घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर बालिस्टर का शव पड़ा मिला था। पत्नी ज्ञानवती ने रिंकू के खिलाफ गला दबाकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना मेजर ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने रिंकू को हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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