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बदनियती से हाथ पकड़ने का महिला ने सिटी मजिस्ट्रेट व जेई पर लगाया आरोप
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फर्रुखाबाद। एक महिला ने सिटी मजिस्ट्रेट और जेई पर बदनियती से हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है। महिला ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को अदालत की शरण लेकर अर्जी दायर की है। इसमें 11 जुलाई तक फतेहगढ़ कोतवाली से रिपोर्ट मांगी गई है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने नगर मजिस्ट्रेट अशोक मौर्य व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन वर्मा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि उसका एक मामला नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे का पुनरीक्षण कमिश्नरी कोर्ट कानपुर और शासन में एक शिकायत लंबित है। कमिश्नरी में पत्रावली तलब की गई थी। वह नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से अभी तक नहीं भेजी गई। 19 जून को उसी के संबंध में जानकारी करने गई थी।
कोर्ट में लिपिक न मिलने पर वह सिटी मजिस्ट्रेट के कक्ष में चली गई और मुकदमे की पत्रावली न भेजने के संबंध में शिकायत की। इस पर मजिस्ट्रेट व वहां बैठे जेई नाराज हो गए गए। अभद्र भाषा प्रयोग कर गाली देने लगे। विरोध पर नगर मजिस्ट्रेट ने बदनियती व छेड़छाड़ के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छुड़ाकर वह वहां से चली आई। शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के वकील डॉ. दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने फतेहगढ़ कोतवाल से आख्या तलब की है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने नगर मजिस्ट्रेट अशोक मौर्य व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन वर्मा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि उसका एक मामला नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे का पुनरीक्षण कमिश्नरी कोर्ट कानपुर और शासन में एक शिकायत लंबित है। कमिश्नरी में पत्रावली तलब की गई थी। वह नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से अभी तक नहीं भेजी गई। 19 जून को उसी के संबंध में जानकारी करने गई थी।
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कोर्ट में लिपिक न मिलने पर वह सिटी मजिस्ट्रेट के कक्ष में चली गई और मुकदमे की पत्रावली न भेजने के संबंध में शिकायत की। इस पर मजिस्ट्रेट व वहां बैठे जेई नाराज हो गए गए। अभद्र भाषा प्रयोग कर गाली देने लगे। विरोध पर नगर मजिस्ट्रेट ने बदनियती व छेड़छाड़ के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छुड़ाकर वह वहां से चली आई। शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के वकील डॉ. दीपक द्विवेदी ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने फतेहगढ़ कोतवाल से आख्या तलब की है।
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