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Farrukhabad News: शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

Tue, 29 Nov 2022 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:49 PM IST
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Warned of action against city Kotwal
फर्रुखाबाद। चेक बाउंस के परिवाद में आरोपी को गिरफ्तार न करने के मामले में कोर्ट ने शहर कोतवाल को दंडित करने की चेतावनी दी है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला को दंडित करने के संबंध में चेतावनी पत्र भेजा है।
इसमें कहा कि अमित कुमार सिंह बनाम अब्दुल राजिक के चेक बाउंस के परिवाद में 24 अप्रैल 2015 को आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत कराई।
इसके बाद से आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए।
पुलिस ने वारंट तामील नहीं कराए। शहर कोतवाली की ओर से इस संबंध में कोई आख्या भी कोर्ट में नहीं भेजी गई।
परिवाद में निर्णय किया जाना है।
इसके चलते आरोपी की कोर्ट में हाजिरी भी आवश्यक है। 7 दिसंबर तक आरोपी को कोर्ट में हाजिर करने के आदेश दिए हैं।
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