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Farrukhabad News: गैंगस्टर में ग्रामीण को पांच साल की सजा

Sat, 30 Nov 2024 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:44 PM IST
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Villager sentenced to five years in gangster case
फर्रुखाबाद। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त आरोपी को गैगस्टर कोर्ट से सजा सुनाई गई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज विनय कुमार सिंह ने गांव शेखपुर निवासी मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद पर आधा दर्जन से भी अधिक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। क्षेत्र में इसका आतंक है। इसके आतंक के डर से कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पता है।
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विवेचक ने मामले की विवेचना पूरी कर मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर मुन्ना उर्फ बली मोहम्मद को दोषी करार दिया। पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया।
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