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Farrukhabad: बीस साल पुराना अपहरण और हत्या का मामला, तीन को आजीवन कारावास, दोषियों पर जुर्माना भी

Wed, 18 Jan 2023 08:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Wed, 18 Jan 2023 08:41 PM IST
सार

राजेपुर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, तीनों दोषियों पर 1.05-1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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Life imprisonment to three in the case of kidnapping and murder in Farrukhabad
कोर्ट का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में बीस वर्ष पहले युवक का अपहरण कर हत्या में तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 1.05-1.05 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है। जुर्माने की रकम से 2.40 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी दिए जाएंगे।

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राजेपुर थाना कस्बा निवासी शिवमंगल सिंह ने 25 फरवरी 2003 को गांव के अजीत, जनपद शाहजहांपुर थाना निगोह गांव ढकिया तिवारी निवासी सुरेश सिंह, छोटे लला, संजो देवी, सुरेंद्र, लला सिंह उर्फ राजेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि 24 फरवरी को इन लोगों ने जमीन की रंजिश में नाती रणजीत उर्फ पप्पू के अपहरण कर लिया था। रणजीत उर्फ पप्पू का शव जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में बरामद हुआ था। विवेचक ने अपहरण व हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश सिंह की कोर्ट में हुई। 12 जनवरी को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपहरण व हत्या में अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लला को दोषी करार दिया था। संजो देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

लला सिंह उर्फ राजेश चौहान की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सुरेंद्र की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई। तीनों दोषियों की जमानत निरस्त कर उनको जेल भेज दिया गया। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पत्नी को मिलेगी जुर्माने की रकम
तीनों दोषियों को 1.05- 1.05 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को एक- एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। तीनों की जुर्माने की रकम में से 2.40 लाख रुपये रणजीत उर्फ पप्पू की पत्नी मीनू देवी को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। 

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