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Farrukhabad News: बहन की हत्या के जुर्म में भाई समेत दो दोषी करार, 28 को होगी सजा

Tue, 28 Oct 2025 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 28 Oct 2025 12:00 AM IST
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Two people, including a brother, were convicted of murdering their sister and will be sentenced on the 28th.
फर्रुखाबाद। अवैध संबंधों के शक में कुल्हाड़ी से काटकर बहन की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने युवती के भाई नंदू और गांव के सबसुख को दोषी करार दिया है।
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दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। दोषियों को 28 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान दो (युवती के पिता मलखान और भाई रंजीत) की मौत हो चुकी है।
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थाना कमालगंज के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी शिवम ने 18 अक्तूबर 2009 को गांव के नंदू उर्फ बृजकिशोर, उसके भाई रंजीत, पिता मलखान, नाबालिग बहन और गांव के ही सबसुख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि नंदू और रंजीत ने अवैध संबंध के शक में अपनी बहन रंजना की कुल्हाड़ी व चाकू से काटकर हत्या कर दी और उसे फंसाने के लिए शव उसके घर के बाहर रख दिया। बाद में शव को रंजना का भाई नंदू उठा ले गया। इसमें युवती के पिता व नाबालिग बहन व सबसुख भी शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच की।
इसके बाद नंदू व रंजीत, मलखान, सबसुख और मलखान की नाबालिग पुत्री के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने गवाहों के बयानों, घटनास्थल के साक्ष्यों और बरामदगी रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए नंदू और सबसुख को दोषी ठहराया।

सुनवाई के दौरान मलखान और रंजीत की मौत हो गई। नाबालिग होने के चलते पुत्री की फाइल किशोर न्याय बोर्ड में भेज दी गई। सजा के बिंदु पर 28 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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