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Farrukhabad News: ट्रक चालक को कोर्ट उठने तक कैद में रहने की सजा

Sun, 30 Nov 2025 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sun, 30 Nov 2025 12:10 AM IST
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Truck driver sentenced to imprisonment till the rising of the court
फर्रुखाबाद। सड़क हादसे के 33 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने दोषी ट्रक चालक मखलेश निवासी जनपद मैनपुरी को कोर्ट उठने तक कैद में रहने की सजा सुनाई।
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उस पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन दिन की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया। जनपद मैनपुरी थाना बेवर के गांव गंगरवाला निवासी संतोष कुमार जाटव ने कोतवाली मोहम्मदाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि 10 जून 1992 को वह साइकिल पर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को बैठाकर गांव के छोटेलाल, राधेश्याम और पंछीलाल के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। खिमसेपुर तिराहे से आगे बढ़े, तभी बेवर की ओर से आ रहे एक ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक का पहिया उर्मिला देवी के सिर से गुजर गया, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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मामले में ट्रक चालक मखलेश निवासी मैनपुरी के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रक चालक मखलेश ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने अभियुक्त के जुर्म कबूलने पर सजा में नरमी बरतते हुए न्यायालय उठने तक की कैद व जुर्माना तय किया।
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