{"_id":"6348626af56f9a191540da42","slug":"triple-murder-two-cousins-farrukhabad-news-knp7231249142","type":"story","status":"publish","title_hn":"तिहरे हत्याकांड दो चचेरे भाइयों पर दोषसिद्ध, एक आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तिहरे हत्याकांड दो चचेरे भाइयों पर दोषसिद्ध, एक आरोपी बरी
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। तिहरे हत्याकांड में दो चचेरे भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार किया है। एक आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसको बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला छावनी निवासी मोहम्मद कलीम की पत्नी यासमीन, नूरजहां, बहन नसरीन की 25 जुलाई 2007 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी चचेरे भाई शकील महोम्मद ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी कलीम, शकील, मोहल्ला चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव ऊगरपुर निवासी प्रदीप व मुकेश उर्फ संजीव के खिलाफ 16 अगस्त 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
इसमें कलीम पर पत्नी के चरित्र पर शक होने के संबंध में भाई व साथियों के साथ मिलकर मां, बहन सहित पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया।
आरोपी प्रदीप व मुकेश उर्फ संजीव की सुनवाई के दौरान फाइल अलग कर दी गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने आरोपी कलीम व शकील को तिहरे हत्याकांड में दोषी करार किया।
आरोपी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया। उसको पचास-पचास हजार के दो बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, अखिलेश राजपूत व संजीव पाल ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला छावनी निवासी मोहम्मद कलीम की पत्नी यासमीन, नूरजहां, बहन नसरीन की 25 जुलाई 2007 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी चचेरे भाई शकील महोम्मद ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी कलीम, शकील, मोहल्ला चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव ऊगरपुर निवासी प्रदीप व मुकेश उर्फ संजीव के खिलाफ 16 अगस्त 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
इसमें कलीम पर पत्नी के चरित्र पर शक होने के संबंध में भाई व साथियों के साथ मिलकर मां, बहन सहित पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया।
आरोपी प्रदीप व मुकेश उर्फ संजीव की सुनवाई के दौरान फाइल अलग कर दी गई। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने आरोपी कलीम व शकील को तिहरे हत्याकांड में दोषी करार किया।
विज्ञापन
आरोपी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया। उसको पचास-पचास हजार के दो बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, अखिलेश राजपूत व संजीव पाल ने दलीलें दीं।