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Farrukhabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील मैसेज भेजने में तीन साल की कैद

Sat, 07 Dec 2024 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2024 11:50 PM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor and sending obscene messages
- नौ वर्ष पूर्व हुई थी घटना, एसपी के आदेश पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। नाबालिग से छेड़छाड़ व मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने युवक को दोषी करार दिया। तीन साल कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगा।
शहर कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक महिला ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ कर मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री 27 नवम्बर 2015 को टेंपो से स्कूल जा रही थी। रास्ते में मोहल्ला सुनार वाली गली बढ़पुर निवासी मंगेश सैनी ने टैक्सी से पुत्री को उतार कर छेड़खानी की।
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कोतवाली में शिकायत करने पर पुलिस ने जबरन समझौता करा दिया। युवक पुत्री के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने लगा। इसकी शिकायत कोतवाली में की। कुछ दिनों बाद पुत्री के कोचिंग जाते समय रास्ते में मंगेश सैनी ने रोक लिया। शिकायत वापस न लेने पर चेहरे पर तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दी। लोगों के आ जाने पर युवक धमकी देकर मौके से भाग गया। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर नाबालिग से छेड़छाड़ की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर मंगेश सैनी को दोषी करार दिया गया है।
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