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Farrukhabad News: पति समेत तीन को सात साल की कैद
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हरदोई में था मायका, बाइक और एक लाख रुपये मांग रहे थे
संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के मामले में पति सहित तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) संजय कुमार ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
हरदोई थाना अरवल के उगड़नपुर निवासी छोटेलाल ने अपनी पुत्री अनुजा की शादी करीब दो वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव नौसारा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से बाइक और एक लाख रुपये की मांग की जाने लगी और अनुजा को प्रताड़ित किया गया। शादी के एक वर्ष बाद घर से निकाल दिया। बाद में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और 12 फरवरी 2023 को अनुजा को विदा कराकर दामाद मनोज ससुराल ले गया।
ससुराल ले जाने के बाद फिर से ससुराली पुत्री से मारपीट करने लगे। 24 फरवरी 2023 को सूचना मिली कि ससुरालीजन ने पुत्री अनुजा की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे तो पुत्री का शव बाहर पड़ा था। शव पर चोट और गला दबाने के निशान थे। पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में पति मनोज, सास रामगुनी और ससुर लालाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया गया था। अदालत ने दोषियों को चार अप्रैल को दोष सिद्ध किया था।
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फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के मामले में पति सहित तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) संजय कुमार ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
हरदोई थाना अरवल के उगड़नपुर निवासी छोटेलाल ने अपनी पुत्री अनुजा की शादी करीब दो वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव नौसारा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से बाइक और एक लाख रुपये की मांग की जाने लगी और अनुजा को प्रताड़ित किया गया। शादी के एक वर्ष बाद घर से निकाल दिया। बाद में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और 12 फरवरी 2023 को अनुजा को विदा कराकर दामाद मनोज ससुराल ले गया।
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ससुराल ले जाने के बाद फिर से ससुराली पुत्री से मारपीट करने लगे। 24 फरवरी 2023 को सूचना मिली कि ससुरालीजन ने पुत्री अनुजा की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे तो पुत्री का शव बाहर पड़ा था। शव पर चोट और गला दबाने के निशान थे। पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में पति मनोज, सास रामगुनी और ससुर लालाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया गया था। अदालत ने दोषियों को चार अप्रैल को दोष सिद्ध किया था।
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