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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में तीन भाइयों को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। ग्रामीण की 18 वर्ष पहले रंजिश में गोली मारकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने दोषी तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 65 हजार का अर्थदंड लगाया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर निवासी क्षेत्रपाल सिंह ने गांव के शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर सिंह, हरीराम सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 5 दिसंबर 2006 को चचेरे भाई सुखपाल सिंह के साथ गांव कड़क्का में गड़ासा पिटवाने जा रहा था। रास्ते में शेर सिंह व उसके तीनों भाई मिल गए। इन लोगों ने रंजिश में फायर कर दिया। गोली लगने से चचेरे भाई सुखपाल जमीन पर गिर गए। उनकी मौत हो गई।
हमलावर भाई वहां से फरार हो गए। विवेचक ने जांच के बाद चारों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरीराम सिंह की मौत हो गई।
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शुक्रवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी शेर सिंह, रामबरन, ओमवीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर निवासी क्षेत्रपाल सिंह ने गांव के शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर सिंह, हरीराम सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 5 दिसंबर 2006 को चचेरे भाई सुखपाल सिंह के साथ गांव कड़क्का में गड़ासा पिटवाने जा रहा था। रास्ते में शेर सिंह व उसके तीनों भाई मिल गए। इन लोगों ने रंजिश में फायर कर दिया। गोली लगने से चचेरे भाई सुखपाल जमीन पर गिर गए। उनकी मौत हो गई।
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हमलावर भाई वहां से फरार हो गए। विवेचक ने जांच के बाद चारों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरीराम सिंह की मौत हो गई।
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शुक्रवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी शेर सिंह, रामबरन, ओमवीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।