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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में तीन भाइयों पर दोषसिद्ध
Sat, 13 Jan 2024 02:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 13 Jan 2024 02:42 AM IST
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फर्रुखाबाद। रंजिश में ग्रामीण की 18 साल पहले गोली मारकर हत्या के मामले में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने तीन भाइयों को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर निवासी क्षेत्रपाल सिंह ने गांव के शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर सिंह, हरीराम सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 5 दिसंबर 2006 को चचेरे भाई सुखपाल सिंह के साथ गांव कड़क्का में गड़ासा पिटवाने के लिए जा रहा था। रास्ते में शेर सिंह व उसके तीनों भाई मिल गए।
आरोप लगाया कि उन लोगों ने रंजिश में हमला कर फायर कर दिया। गोली लगने से चचेरे भाई सुखपाल की मौत हो गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद चारों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरीराम सिंह की मौत हो गई।
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शुक्रवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहद्दीनपुर निवासी क्षेत्रपाल सिंह ने गांव के शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर सिंह, हरीराम सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 5 दिसंबर 2006 को चचेरे भाई सुखपाल सिंह के साथ गांव कड़क्का में गड़ासा पिटवाने के लिए जा रहा था। रास्ते में शेर सिंह व उसके तीनों भाई मिल गए।
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आरोप लगाया कि उन लोगों ने रंजिश में हमला कर फायर कर दिया। गोली लगने से चचेरे भाई सुखपाल की मौत हो गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद चारों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरीराम सिंह की मौत हो गई।
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शुक्रवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शेर सिंह, रामबरन सिंह, ओमवीर को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 15 जनवरी की तिथि नियत की है।