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Farrukhabad News: माफिया अनुपम दुबे के ब्लाॅक प्रमुख भाई समेत छह भेजे गए जेल

Sat, 14 Feb 2026 01:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 01:05 AM IST
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Six people, including the block chief brother of mafia leader Anupam Dubey, were sent to jail.
फोटो-34 मऊदरवाजा थाने में पुलिस गिरफ्त में खड़े गैंगस्टर के आरोपी अमित दुबे बब्बन, अनुराग दुबे
फर्रुखाबाद। माफिया डॉ. अनुपम दुबे के गिरफ्तार ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन समेत छह लोगों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सभी का लोहिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया।
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मऊदरवाजा थानाध्यक्ष अजब सिंह ने मथुरा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया अनुपम दुबे के भाई मोहम्मदाबाद के ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, मोहम्मदाबाद थाने के गांव सहसापुर निवासी विनीत दुबे उर्फ बीनू, अलावलपुर के धर्मेंद्र चतुर्वेदी उर्फ पप्पू चौबे, मैनपुरी जिले के थाना बिछवां गांव सहारा निवासी आदेश सिंह, कादरीगेट थाने के अल्लाहनगर बढ़पुर निवासी महेंद्र कटियार को बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा में लोहिया अस्पताल लाया गया। जहां से डॉक्टरी परीक्षण के बाद कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें 30 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर की इस प्राथमिकी में मैनपुरी के बिछवां थाने के गांव जगतपुर निवासी विजय विक्रम, भनऊ जगतपुर निवासी आशुतोष द्विवेदी उर्फ बॉबी, भोगांव थाने के गांव अलीपुर पट्टी आलीपुर खेड़ा, कादरीगेट थाने के अल्लाहनगर बढ़पुर निवासी प्रवीन कटियार भी आरोपी हैं।
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डीएम से अनुमोदित गैंग चार्ट में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा गैंग सदस्य अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के संबंध में जारी आदेश के अनुपालन में अभियोग पंजीकरण कराने के संबंध में जिला सत्र एवं न्यायाधीश से अनुमति ली गई। सदस्य के लोग अवैध कृत्यों से धन एकत्रित करते थे। फिरौती के लिए अपहरण कर बंधक बनाकर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी से बैनामा कराने जैसे कृत्यों में संलिप्त हैं।
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अनुराग दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जारी पिटीशन में 20 जनवरी 2025 में कहा गया कि अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ कोई नई शिकायत प्राप्त होती है। उसमें प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध होना पाया गया तो प्राथमिकी केवल क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश की पूर्व अनुमति से ही दर्ज की जाएगी। 11 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमति ली जा चुकी है। इसी के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि गैंगस्टर में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही हैं।
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