{"_id":"65bff86b377ae0ecd4092d82","slug":"samples-of-medicines-from-five-medical-stores-failed-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1016-107942-2024-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: पांच मेडिकल स्टोर की दवाओं के नमूने फेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: पांच मेडिकल स्टोर की दवाओं के नमूने फेल
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। जनपद के पांच मेडिकल स्टोर से लिए गए दवाओं के नमूने जांच में फेल हो गए। इससे अब संचालकों का लाइसेंस निलंबित होगा। वहीं, आक्सीटोसिन इंजेक्शन बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। संचालक के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।
औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने मोहम्मदाबाद स्थित गंगा मेडिकल स्टोर पर एक अगस्त 2023 को छापा मारा था। वहां प्रतिबंधित आक्सीटोसिन इंजेक्शन मिलने पर सीज कर दिए थे। इसका नमूना लेकर राजकीय विश्लेषण प्रयोगशाला लखनऊ से जांच कराई। इसमें आक्सीटोसिन की पुष्टि हुई।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि गंगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शनिवार को निरस्त कर दिया गया है। 25 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद भी दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान लिए गए पांच नमूने जांच में फेल हो गए।
विज्ञापन
इसमें मास्टर मेडिकल स्टोर से रैसिड डीएसआर कैप्सूल, गहरवार मेडिकल स्टोर से रैब्जॉल 75 कैप्सूल, आनंद मेडिकल स्टोर से लोपेरामाइड एचसीएल टैबलेट, सुमन मेडिकल स्टोर से रैबिप्रिन डीएसआर कैप्सूल व महेंद्र मेडिकल स्टोर से लिवोजी टैबलेट को प्रयोगशाला जांच में अधोमानक घोषित किया गया है।
इससे इन मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। औषधि निरीक्षक ने दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित औषधि बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने मोहम्मदाबाद स्थित गंगा मेडिकल स्टोर पर एक अगस्त 2023 को छापा मारा था। वहां प्रतिबंधित आक्सीटोसिन इंजेक्शन मिलने पर सीज कर दिए थे। इसका नमूना लेकर राजकीय विश्लेषण प्रयोगशाला लखनऊ से जांच कराई। इसमें आक्सीटोसिन की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
औषधि निरीक्षक ने बताया कि गंगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शनिवार को निरस्त कर दिया गया है। 25 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद भी दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान लिए गए पांच नमूने जांच में फेल हो गए।
विज्ञापन
इसमें मास्टर मेडिकल स्टोर से रैसिड डीएसआर कैप्सूल, गहरवार मेडिकल स्टोर से रैब्जॉल 75 कैप्सूल, आनंद मेडिकल स्टोर से लोपेरामाइड एचसीएल टैबलेट, सुमन मेडिकल स्टोर से रैबिप्रिन डीएसआर कैप्सूल व महेंद्र मेडिकल स्टोर से लिवोजी टैबलेट को प्रयोगशाला जांच में अधोमानक घोषित किया गया है।
इससे इन मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। औषधि निरीक्षक ने दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित औषधि बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।