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Farrukhabad News: आचार संहिता उल्लंघन में सदर विधायक को छह माह का कारावास

Sat, 27 Sep 2025 08:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sat, 27 Sep 2025 08:15 PM IST
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Sadar MLA sentenced to six months imprisonment for violating the code of conduct
फर्रुखाबाद। भाजपा के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को एमपीएमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में दोषी ठहराया।
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विधायक को छह माह कारावास की सजा सुनाई। 3200 रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। वहीं, दो बंधपत्र जमा करने पर उनकी रिहाई मंजूर की गई।
सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया। फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी आनंद शर्मा ने मेजर सुनील दत्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 27 जनवरी 2022 को दोपहर करीब दो बजे सदर से भाजपा प्रत्याशी सुनील दत्त द्विवेदी अपने 30-35 समर्थकों के साथ कलक्ट्रेट स्थित नामांकन कार्यालय से निकलकर डीएन डिग्री काॅलेज की ओर जा रहे थे।
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इस दौरान समर्थकों ने भाजपा ज़िंदाबाद व मेजर सुनील ज़िंदाबाद के नारे लगाए। प्रत्याशी व समर्थकों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए जमकर नारेबाजी की। इससे कोविड गाइड लाइन और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में एपीओ जितेंद्र सिंह ने दलीलें दीं। सुनवाई कर रहे एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता व कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया। दोषी सदर विधायक को छह माह कारावास की सजा सुनाई। 3200 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सदर विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत अर्जी दायर की। जमानत अर्जी पर सुनवाई कर अदालत ने दो बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली।
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