फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Relief will be available on the interest of electricity bill

व्यापारी और उद्यमियों को बिजली बिल के ब्याज में मिलेगी छूट

Mon, 14 Dec 2020 10:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Dec 2020 10:53 PM IST
विज्ञापन
Relief will be available on the interest of electricity bill
फर्रुखाबाद। व्यापारियों, उद्यमियों और निजी संस्थानों के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज में छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण होगा।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एम देवराज के आए आदेश में कहा गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सभी एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी ( निजी संस्थान) और एलएमवी-6 ( औद्योगिक) श्रेणी के बकायेदारों को 30 नवंबर 2020 तक के बिजली बिल की बकायेदारी पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।
विज्ञापन

इसके लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ता को नवंबर 2020 तक के बकाये बिल की मूल धनराशि का 30 प्रतिशत एवं इसके बाद के बिलों को साथ में जमा करने पर पंजीकरण पूर्ण माना जाएगा। एक्सईएन शहरी आरबी यादव ने बताया कि आदेश आ गया है। पंजीकरण की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed