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Farrukhabad News: दुष्कर्मी को 8 साल 4 माह की सजा, भुगतने के लिए बचे सिर्फ सात दिन
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फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को आठ साल चार माह कैद की सजा सुनाई है। आरोपी मुकदमे के बाद से जेल में निरुद्ध चल रहा था। दोषी होने के बाद अब उसे सजा के सात दिन ही भुगतने बाकी हैं।
घटना ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी के साथ 22 जून 2015 को हुई थी। किशोरी के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि बेटी को घटना के दिन ओती गांव का चुनबुद्धा रैदास बहला फुसलाकर घूर के गड्ढे में ले गया था। जहां किशोरी संग दुष्कर्म किया था। शोर सुनकर गांव का एक व्यक्ति पहुंचा था। उसे देखकर आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग निकला था।
मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी की रक्तस्राव से हालत बिगड़ना भी सामने आया था। पुलिस ने 24 जून को आरोपी को जेल भेजा था। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को आठ साल चार माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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घटना ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी के साथ 22 जून 2015 को हुई थी। किशोरी के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि बेटी को घटना के दिन ओती गांव का चुनबुद्धा रैदास बहला फुसलाकर घूर के गड्ढे में ले गया था। जहां किशोरी संग दुष्कर्म किया था। शोर सुनकर गांव का एक व्यक्ति पहुंचा था। उसे देखकर आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग निकला था।
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मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी की रक्तस्राव से हालत बिगड़ना भी सामने आया था। पुलिस ने 24 जून को आरोपी को जेल भेजा था। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को आठ साल चार माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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