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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायाधीश ने सात वर्ष करावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवक ने मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला चीनीग्रान निवासी अशफाक, राशिद, शबाना, शब्बो के खिलाफ 19 फरवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 13 फरवरी को 16 वर्षीय पुत्री को अशफाक सहित चारों आरोपी अपने साथ ले गए।
पुत्री घर से जेवर व आठ हजार रुपये भी ले गई थी। विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और गवाहों के आधार पर अशफाक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर अन्य तीन आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर ने आरोपी अशफाक को किशारी को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपी अशफाक को 40 हजार रुपये जुर्माना जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
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शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवक ने मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला चीनीग्रान निवासी अशफाक, राशिद, शबाना, शब्बो के खिलाफ 19 फरवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 13 फरवरी को 16 वर्षीय पुत्री को अशफाक सहित चारों आरोपी अपने साथ ले गए।
पुत्री घर से जेवर व आठ हजार रुपये भी ले गई थी। विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और गवाहों के आधार पर अशफाक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर अन्य तीन आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर ने आरोपी अशफाक को किशारी को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपी अशफाक को 40 हजार रुपये जुर्माना जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।