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Farrukhabad News: दुष्कर्म के आरोपी सेना के जवान की जमानत अर्जी खारिज
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फर्रुखाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश संजय कुमार ने राजेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले में सेना के जवान संजय की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि प्राथमिकी घटना के छह दिन की देरी से दर्ज कराई गई। पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड दोनों के बीच लगातार बातचीत की पुष्टि करता है तथा होटल के सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता को स्वेच्छा से आते-जाते और सिगरेट पीते हुए देखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जबरन बल प्रयोग के स्पष्ट निशान न मिलने का हवाला देते हुए आरोपी को झूठा फंसाने का दावा किया गया। यह भी कहा गया कि आरोपी भारतीय सेना में तैनात है और 4 जुलाई से जेल में है।
अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने हैवन होटल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि प्राथमिकी घटना के छह दिन की देरी से दर्ज कराई गई। पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड दोनों के बीच लगातार बातचीत की पुष्टि करता है तथा होटल के सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता को स्वेच्छा से आते-जाते और सिगरेट पीते हुए देखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में भी जबरन बल प्रयोग के स्पष्ट निशान न मिलने का हवाला देते हुए आरोपी को झूठा फंसाने का दावा किया गया। यह भी कहा गया कि आरोपी भारतीय सेना में तैनात है और 4 जुलाई से जेल में है।
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अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने हैवन होटल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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