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एसओ, दरोगा, जिपं सदस्य समेत 15 पर मुकदमे में समझौते को मारपीट का आरोप
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फर्रुखाबाद। राजेपुर थानाध्यक्ष, एक दरोगा, जिला पंचायत सदस्य समेत 15 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इसमें पीड़ित ने पुत्री को बहला कर ले जाने के मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए मारपीट करने व धमकी देने का आरोप लगाया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने गांव पंक्खियन मड़ैया चाचूपुर जटवारा निवासी तारिख, शाहरूख, आरिफ, सद्दाम, आदिल, इवादुल, फइमा, रीना, चांदनी, नाजमा, तवरूल, बानो, राजेपुर थानाध्यक्ष जयंती प्रसाद, दरोगा संजय, जिला पंचायत सदस्य रमेश राजपूत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को 25 मई 2019 को आदिल व अन्य आरोपी बहला कर ले गए थे। जिला पंचायत सदस्य के
हस्तक्षेप से पुलिस ने केवल आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर उसको पुत्री की सुपुर्दगी मिली। आरोपी की मुकदमे में जमानत हो चुकी है। अब आरोपी मुकदमे में समझौता करने व पुत्री को देने का दबाव बना रहे हैं। 31 जुलाई 2020 को शाम चार बजे आरोपी घर पर आए और मारपीट करने लगे। इससे पत्नी, मां, बेटे, भाई, भाई की पत्नी के चोटें आईं। एसओ व दरोगा घर पर आए और उसे व सभी घायलों को पकड़ कर थाने
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ले गए। चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद सभी घायलों को छोड़ दिया और उसे थाने में बैठाए रखा। दूसरे दिन उसका शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस व जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य आरोपी आए दिन धमकी देते हैं। पीड़ित के अधिवक्ता मुदित यादव ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने राजेपुर थाने से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने गांव पंक्खियन मड़ैया चाचूपुर जटवारा निवासी तारिख, शाहरूख, आरिफ, सद्दाम, आदिल, इवादुल, फइमा, रीना, चांदनी, नाजमा, तवरूल, बानो, राजेपुर थानाध्यक्ष जयंती प्रसाद, दरोगा संजय, जिला पंचायत सदस्य रमेश राजपूत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को 25 मई 2019 को आदिल व अन्य आरोपी बहला कर ले गए थे। जिला पंचायत सदस्य के
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हस्तक्षेप से पुलिस ने केवल आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर उसको पुत्री की सुपुर्दगी मिली। आरोपी की मुकदमे में जमानत हो चुकी है। अब आरोपी मुकदमे में समझौता करने व पुत्री को देने का दबाव बना रहे हैं। 31 जुलाई 2020 को शाम चार बजे आरोपी घर पर आए और मारपीट करने लगे। इससे पत्नी, मां, बेटे, भाई, भाई की पत्नी के चोटें आईं। एसओ व दरोगा घर पर आए और उसे व सभी घायलों को पकड़ कर थाने
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ले गए। चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद सभी घायलों को छोड़ दिया और उसे थाने में बैठाए रखा। दूसरे दिन उसका शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस व जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य आरोपी आए दिन धमकी देते हैं। पीड़ित के अधिवक्ता मुदित यादव ने अर्जी पर दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने राजेपुर थाने से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।