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2.75 करोड़ रुपये हड़पने का मुकदमा ईओडब्ल्यू स्थानांतरित करने का आदेश

Mon, 14 Dec 2020 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Dec 2020 10:57 PM IST
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Order to transfer EOW to sue for Rs 2.75 crore grab
संवाद न्यूज एजेंसी
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फर्रुखाबाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शाखा फर्रुखाबाद में 2.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के मुकदमे की जांच अब ईओडब्ल्यू कानपुर करेगी। पीड़ित ने थाने के विवेचक पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया था। इस पर आईजी जोन ने मुकदमा स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव अजमतपुर निवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शाखा फर्रुखाबाद के सहायक मैनेजर ऋषभ कुमार ने कोर्ट के आदेश पर 25 सितंबर 2020 को सोसाइटी अध्यक्ष समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर 2.75 करोड़ रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में एसओजी ने एक आरोपी ध्रुव को गिरफ्तार कर रेलवे रोड चौकी इंचार्ज को सौंप दिया था। तत्कालीन चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने आरोपी ध्रुव को जेल भेज दिया।
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इसके बाद से विवेचना लंबित पड़ी है। मुकदमे के वादी ऋषभ कुमार ने आईजी जोन मोहित अग्रवाल को शिकायती पत्र देकर विवेचक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पर आईजी ने मुकदमे की जांच ईओडब्ल्यू कानपुर को स्थानांतरित करने का आदेश एसपी कार्यालय में भेजा है।
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