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Farrukhabad News: छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर वादी के खिलाफ रिपोर्ट का आदेश

Sat, 11 May 2024 01:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2024 01:02 AM IST
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Order for report against plaintiff for filing false case of molestation
फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने वादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। वादी को एक हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर वादी को 30 दिन का कारावास भोगना होगा।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने मोहल्ला तकिया नसरत शाह निवासी सलमान के खिलाफ 26 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्ष की पुत्री 26 मई 2016 को साइकिल से कोचिंग पढ़कर आ रही थी। उसी दौरान सलमान ने बाइक से साइकिल में टक्कर मारकर पुत्री को गिरा दिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सलमान को पकड़कर जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट से सलमान की जमानत हुई। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में छेड़खानी करने की बात से इन्कार कर दिया। उसने बताया कि बाइक सवार के टक्कर मारने से वह गिर गई थी। गांव के लोगों ने सलमान को मौके पर पकड़ लिया था। पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर वादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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