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Farrukhabad News: गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Wed, 17 May 2023 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 17 May 2023 01:00 AM IST
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Order for registration of case against witnesses
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ व नकदी जेवर लूटने के मामले में झूठे शपथ पत्र देने पर एंटी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने दोनों गवाहों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 20 मई 2022 को एंटी डकैती कोर्ट में गांव के लालजी उर्फ राजन, मूलनारायन व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमेे आरोप लगाया कि यह लोग लाठी डंडे लेकर घर में घुस आए, और उसके साथ छेड़छाड़ कर दो लाख के जेवर व 45 हजार की नकदी लूट ली। घर में तोड़फोड़ कर उसको मारपीट कर घायल कर दिया। गवाह रामकिशोर व रामशेखर ने महिला के पक्ष में शपथ पत्र देकर घटना का होना बताया था। इसके बाद दोनों गवाहों ने दूसरे शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल किए। इसमें बताया कि महिला व उसका पति सहित देवर चालाक लोग हैं। यह लोग उनके पास आए और कहा कि गांव में पाइप लाइन बिछनी है। आधार कार्ड व फोटो दे दो। इसके कारण उनको आधार कार्ड व फोटो उनको दे दिए। पहले दिए गए शपथ पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है।
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कोर्ट ने इस मामले में महिला व दोनों गवाहों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए। महिला व गवाह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने तीनों को पचास पचास हजार के बंध पत्र दाखिल करने पर वारंट निरस्त कर छोड़ दिया। न्यायाधीश ने दोनों गवाहों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। गवाहों की ओर से दाखिल दो बार में किए शपथ पत्र कोतवाल फतेहगढ़ को मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। इस मामले में 19 मई को सुनवाई की तिथि नियत की है।
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