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Farrukhabad News: तत्कालीन अपराध इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Wed, 29 Nov 2023 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Nov 2023 11:50 PM IST
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Order for action against the then Crime Inspector
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कृष्ण कुमार ने फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन अपराध इंस्पेक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लूट का आरोप पत्र अस्वीकार कर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में डीजीपी को पत्र भेजा है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बेवर रोड निवासी शाहीन बेगम ने 4 जुलाई 2022 को मोहल्ला नगलादीना निवासी दीपू उर्फ आकाश, मोहल्ला शीशमबाग निवासी आरिस ठाकुर व छोटू उर्फ कुशल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग घर पर आए और पुत्र सोनू के बारे में पूछा। इससे पहले यह लोग मोबाइल पर सोनू को धमकी दे चुके थे। इसके कारण शाहीन ने पुत्र सोनू को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था। इन लोगों ने पीट कर चाबी छीन ली। पुत्र से 50 हजार रुपये की मांग की। पुत्र के 500 रुपये व मोबाइल लूट लिया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन अपराध इंस्पेक्टर कमलेश कुमार कर रहे थे। उन्होंने दीपू उर्फ आकाश व आरिस ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विवेचना में छोटू उर्फ कुशल कुमार का नाम निकाल दिया था। कोर्ट ने विवेचना में साक्ष्य संकलित करने के संबंध में विवेचक को कई बार दिशा निर्देश दिए।
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उसके बाद भी विवेचक ने विवेचना में साक्ष्य संकलित नहीं किए। कोर्ट ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विवेचक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के खिलाफ डीजीपी को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इस संबंध में एसपी को भी पत्र भेजा है। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार वर्तमान में जनपद औरैया में तैनात हैं।
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