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35 शीतगृह संचालकों को नोटिस, भंडारण पर रोक

Fri, 19 Feb 2021 06:13 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 06:13 PM IST
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Notice to 35 cold store operators, ban on storage
35 शीतगृह संचालकों को नोटिस, भंडारण पर रोक
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फर्रुखाबाद। शीतगृहों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदन में अग्निशमन विभाग का एनओसी नहीं लगाया गया। इससे उनका नवीनीकरण लटक गया। 35 संचालकों को नोटिस जारी कर आलू भंडारण पर रोक लगा दी गई है।
जनपद में 93 शीतगृह हैं। इन दिनों आलू तैयार होने के साथ भंडारण भी शुरू हो गया है। शासनादेश के अनुसार अभी शीतगृहों में अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानक पूरे नहीं हैं। नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 26 शीतगृह संचालकों ने नवीनीकरण के आवेदन में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र लगाए ही नहीं हैं।
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नौ संचालकों ने अग्निशमन के साथ प्रदूषण संबंधी प्रमाणपत्र भी नहीं लगाए। इससे आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने इनका नवीनीकरण रोकते हुए आलू भंडारण पर रोक लगा दी है। उन्होंने शीतगृह संचालकों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए हैं।
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इन शीतगृहों को भेजे गए नोटिस
जिन 26 शीतगृहों ने एनओसी नहीं लिया उनमें सुभाष कोल्ड स्टोरेज, डॉ.नागेंद्र सिंह, बाबू सिंह, हरिश्चंद्र, श्रीराम, श्री लक्ष्मी, विनायक, कृष्णा, डीएन, पीडी, अग्रवाल एग्रो, स्वामी रामाधार, नवभारत, मदर इंडिया, मोहम्मदाबाद, महावीर, बालाजी, श्याम, शशी, जय श्रीकृष्ण, एके, चंद्रा, बुलबुल,

शारदा, प्रकाश व राधिका कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। गणपति केटी, सावित्री, अशोका, रशीद, अम्माजी, हबीब, कटियार व काश्तकार कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन में अग्निशमन अनापत्ति के साथ प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। इसके साथ ही पार्टनरशिप डीड भी पंजीकृत नहीं है।
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