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Farrukhabad News: माफिया के साथी वकील की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर

Sat, 23 Dec 2023 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2023 12:02 AM IST
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Mafia's fellow lawyer granted bail from High Court
फर्रुखाबाद। माफिया के साथी वकील की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। गैंगस्टर के मुकदमे में वकील सहित तीन लोगों को पुलिस ने आठ दिसंबर को जेल भेज दिया था।
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तत्कालीन शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने 13 नवंबर 2021 को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी माफिया बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे, भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, वृंदावन वाली गली निवासी अभिषेक रस्तोगी, वंशी रस्तोगी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमे की विवेचना मऊदरवाजा एसओ आमोद सिंह कर रहे हैं। माफिया जीआरपी इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या में आजीवन कारावास की सजा में मथुरा जेल में बंद है। गैंगस्टर के मुकदमे में विवेचना में मोहल्ला नवाब न्यामत खां निवासी विनय दुबे उर्फ सोनू, मोहल्ला बागकूंचा निवासी संदीप उर्फ अक्कू, मोहल्ला बूरा वाली गली निवासी गौरव गुप्ता, मोहल्ला कटरा बू अली खां निवासी देवेंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू मिश्रा, मोहल्ला घेरश्यामू खां निवासी होटल व्यवसायी संदीप दुबे, उनका भतीजा अभिषेक उर्फ अभि दुबे, मोहल्ला बाग कूंचा निवासी गौरव गुप्ता उर्फ रज्जू के नाम प्रकाश में आए।
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विवेचक ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने आठ दिसंबर को अभिषेक दुबे, संदीप दुबे व वकील विनय उर्फ सोनू दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट से शुक्रवार को विनय दुबे उर्फ सोनू की जमानत मंजूर कर ली गई। लेकिन जमानत दाखिल नहीं हो पाई। ऐसे में वकील विनय को दस दिन का इंतजार करना होगा।
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