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Farrukhabad News: दामाद की जलाकर हत्या करने में ससुर सहित तीन को उम्रकैद
Tue, 21 May 2024 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 21 May 2024 01:05 AM IST
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फर्रुखाबाद। दामाद की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने ससुर व दो सालों को आजीवन कारावास सुनाया है। तीनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जनपद फिरोजाबाद कोतवाली सदर मोहल्ला आजाद नगर गली नंबर चार निवासी ओमप्रकाश ने मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव तेरा सकवाई निवासी ससुर श्रीकृष्ण, उनके पुत्र नन्हे, गुड्डू के विरुद्ध 31 दिसंबर 2020 को मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि भाई पवन कुमार की श्रीकृष्ण की पुत्री रामादेवी से शादी हुई थी। रामादेवी ने पवन कुमार सहित अन्य परिजनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर दिया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। 18 दिसंबर 2020 को ससुर श्रीकृष्ण, साले नन्हे व गुड्डू भाई पवन को समझौता करने के बहाने अपने साथ बुलाकर ले गए। ससुराल में इन लोगों ने भाई पवन कुमार को लाठी-डंडों से पीटा। केरोसीन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसको सीएचसी में भर्ती कराया गया।
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30 दिसंबर को ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में पवन की उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचक ने ससुर श्रीकृष्ण, साले नन्हे, गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार तृतीय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर ससुर व दोनों सालों को दोषी करार किया। श्रीकृष्ण, नन्हे व गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 15 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने सजा को लेकर दलीलें दीं।
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जनपद फिरोजाबाद कोतवाली सदर मोहल्ला आजाद नगर गली नंबर चार निवासी ओमप्रकाश ने मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव तेरा सकवाई निवासी ससुर श्रीकृष्ण, उनके पुत्र नन्हे, गुड्डू के विरुद्ध 31 दिसंबर 2020 को मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि भाई पवन कुमार की श्रीकृष्ण की पुत्री रामादेवी से शादी हुई थी। रामादेवी ने पवन कुमार सहित अन्य परिजनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर दिया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। 18 दिसंबर 2020 को ससुर श्रीकृष्ण, साले नन्हे व गुड्डू भाई पवन को समझौता करने के बहाने अपने साथ बुलाकर ले गए। ससुराल में इन लोगों ने भाई पवन कुमार को लाठी-डंडों से पीटा। केरोसीन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसको सीएचसी में भर्ती कराया गया।
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30 दिसंबर को ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में पवन की उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचक ने ससुर श्रीकृष्ण, साले नन्हे, गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार तृतीय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर ससुर व दोनों सालों को दोषी करार किया। श्रीकृष्ण, नन्हे व गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 15 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने सजा को लेकर दलीलें दीं।